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Chhath Pooja 2024: यमुना घाट पर नहीं होगी छठ पूजा , दिल्ली हाई कोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को छठ पूजा पर दायर याचिका की सुनवाई हुई। अदालत ने यमुना के किनारे छठ पूजा करने को लेकर याची का पक्ष जानने के बाद पूजा करने की इजाजत देने से मना कर दिया।

Rahul Kumar Rawat

Chhath Pooja 2024: दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को छठ पूजा पर दायर याचिका की सुनवाई हुई। अदालत ने यमुना के किनारे छठ पूजा करने को लेकर याची का पक्ष जानने के बाद पूजा करने की इजाजत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यमुना की हालत उसके अंदर जाके पूजा करने लायक नहीं है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि बीते दिनों एक व्यक्ति ने यमुना में डुबकी लगाई थी , जिसके बाद उसे दो दिनों तक ICU में भर्ती होना पड़ा था। ऐसे हालात में पूजा की इजाजत देना सही नहीं होगा।

2023 में यमुना किनारे नहीं हुई थी पूजा

यमुना किनारे हमेसा से लोग छठ पूजा करते आये है, लेकिन पानी में बड़े पैमाने पर प्रदुषण की वजह से साल 2023 में भी भक्त यमुना किनारे छठ पूजा नहीं कर पाए थे। पिछले साल भी हाई कोर्ट ने अनुमति देने से मना कर दिया था।

नदी के बहते पानी में की जाती है छठ पूजा: याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता ने कहा कि मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा नदी के बहते पानी में की जाती है, टब या किसी स्विमिंग पूल में पूजा नहीं कि जाती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हथनीकुंड बैराज से पानी जारी किया जाए, ताकि पानी साफ हो सके।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम एक दिन में यमुना साफ नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको यमुना के पानी की स्थिति के बारे में पता है। फिर भी आप पूजा के लिए यमुना के पानी में जाने की मांग कर रहे हैं।

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