Supreme Court on Arvind Kejriwal: दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी आज सुनवाई होनी है। बता दें की आज ही अंतरिम जमानत पर आदेश भी पारित कर सकता है। वहीं, एक खबर भी ईडी सूत्रों के हवाले से आई है कि जांच एजेंसी शुक्रवार को CM के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है. जाहिर है कि ईडी ने अंतरिम जमानत मिलने को संभावना को खारिज करवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान तो ईडी ने इसका पुरजोर विरोध तो किया ही था। गुरुवार यानी 9 मई को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बेहद कड़े शब्दों में अंतरिम जमानत देने का विरोध किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के कोर्ट के सुझाव का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि 'चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं।' एजेंसी ने यह भी कहा कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से ऊंचे दर्जे इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा।
दरसल, मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी अपनी राय दी थी। इसके साथ ही ये भी उल्लेखनीय है कि ईडी ने केजरीवाल को बार-बार समन जारी किया था, परन्तु वह हाजिर नहीं हुए थे। और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
बात दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तारी किया गया था। जिसके बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 15 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने ईडी को नोटिस भेजकर सीएम केजरीवाल के याचिका पर जवाब मांगा था। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा कि ईडी के पास बहुत कम विकल्प थे। क्योकि ईडी द्वारा बार-बार समन भेजने पर भी केजरीवाल ने जांच में मदद करने से मना कर दिया था।