दिल्ली

यमुना में छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर दिल्ली HC ने किया सुनवाई से इनकार

Desk Team
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यहां यमुना नदी के तट पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। छठ पूजा दिवाली के छठे दिन मनाई जाती है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है।

भारत के त्यौहारों में से एक छठ पूजा का पर्व

त्योहार के दौरान, लोग उपवास करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं और पृथ्वी पर जीवन का आशीर्वाद देने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने वकील वीएस दुबे के माध्यम से छठ पूजा संघर्ष समिति और अन्य द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस प्रसाद ने कहा कि वह याचिका खारिज कर देंगे, इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस ले ली।

जानिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों किया इनकार

याचिकाकर्ताओं ने 29 अक्टूबर, 2021 को दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें कहा गया था कि "यमुना के तट पर कोई भी साइट नामित नहीं की जाएगी"। यह तर्क दिया गया कि उक्त आदेश दिल्ली सरकार द्वारा बिना किसी शक्ति के COVID-19 अवधि के दौरान अधिसूचित किया गया था, जाहिर है, उक्त अधिसूचना में सरकार के अधिकारों, विवादों या शिकायतों का कोई उल्लेख नहीं था।  दिल्ली सरकार ने उस उचित कानून नियमों का उल्लेख नहीं किया है जिसके तहत वह पूरी तरह से छठ पूजा के लिए समर्पित 30-40 लाख भक्तों की पूजा पर रोक लगाने का हकदार था।