दिल्ली

दिल्ली शराब नीति : चार अन्य आरोपियों को जमानत

Desk Team

दिल्ली में नई शराब नीति शुरुआत से ही विवादों में रही चर्चा के पहले दिन से लेकर और रद्द होने तक विपक्ष केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलवार रहा। जैसे – जैसे इस केस में जांच आगे बढ़ वैसे – वैसे रोज नई परत खुल रही है। तो वही कुछ लोगो को इसमें राहत भी मिल रही है। इस मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चार आरोपियों को जमानत दी।

जांच के दौरान सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया

इन आरोपियों को जांच के दौरान सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था। सीबीआई ने इन चारों समेत पांच आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। मामले की सुनवाई के लिए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को पेश किया गया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम के नागपाल ने राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार और अर्जुन पांडे को नियमित जमानत दे दी। जांच के दौरान उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था. सीबीआई ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया।

सिसोदिया ने साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

अदालत के निर्देश के अनुसार, सीबीआई ने आरोपियों के वकील को आरोप पत्र की हार्ड प्रतियां प्रदान कीं, जिन्होंने इसके लिए आवेदन दायर किया था। मामला 19 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 22 अगस्त को सुनवाई की आखिरी तारीख पर, सीबीआई ने कहा था कि वह जल्द ही एक पूरक आरोप पत्र दायर करेगी और कहा कि उत्पाद शुल्क मामले में जांच अभी भी जारी है। सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे।