Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है, अब CBI मामले का फैसला होना बाकी है। बता दें कि CBI मामले में जमानत याचिका के अलावा कोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्जल भुइयां की स्पेशल बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
शराब नीति घोटाले में CBI का बड़ा दावा
सीबीआई ने कुछ सप्ताह पहले केजरीवाल, पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और शरत रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दायर किया था। एजेंसी ने पिछले महीने अदालत को सूचित किया था कि उसने मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है। सीबीआई ने दावा किया है कि कथित आबकारी घोटाले से प्राप्त धन केजरीवाल की इच्छा के अनुसार खर्च किया गया। सीबीआई के अनुसार, उन्होंने (केजरीवाल ने) 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था। एजेंसी ने अदालत से आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए यह दलील दी थी।
केजरीवाल कोई असाधारण व्यक्ति नहीं
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर इनको जमानत दी गई तो ये गवाहों को प्रभावित करेंगे और गवाह अपने बयान से मुकर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल सीधे हाईकोर्ट चले गए जबकि उनको सेशन कोर्ट में जाना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट ही किसी मामले की जांच और परीक्षण के लिए पहली कोर्ट है। उन्होंने कहा था कि के कविता के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था, जबकि केजरीवाल के ईडी मामले में भी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। उस मामले में भी उन्हें वापस ट्रायल कोर्ट भेजा गया था। ऐसे मे केजरीवाल कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हैं, जिनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। तब कोर्ट ने कहा था कि हम तय करेंगे की क्या इस मामले हमें दखल देना है या नही।
CBI ने 26 जून को किया था गिरफ्तार
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था।
ED केस में SC से मिल चुकी जमानत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के मामले में सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी, इसके बाद केजरीवाल को सीबीआई ने जेल से गिरफ्तार कर लिया और वह अभी तक जेल में बंद हैं।
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