Citizenship Amendment Act Viral News : लंबे वक्त के इंतजार के बाद पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए ये खुशी का पल है। दरअसल सीएए (CAA) कानून लागू हो जाने के बाद पाकिस्तानी शरणार्थियों के बीच (Citizenship Amendment Act Viral News) जमकर जश्न का माहौल देखा जा सकता है। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें शरणार्थी हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय का नारा लगाते हुए दिख रहे हैं।
हाल ही में कानून (CAA) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। जिसे बीते सोमवार को लागू कर दिया गया है। देशभर में इस कानून को लेकर खुशी का माहौल दिखा जा सकता है। दरअसल, इस कानून के लागू हो (Citizenship Amendment Act Viral News) जाने से भारत के तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। ऐसे में राजधानी दिल्ली और राजस्थान में पाकिस्तानी शरणार्थी जश्न मनाते हुए दिखे।
ये वीडियो एक्स पर @ANI अकाउंट ने शेयर किया है।
दिल्ली में पाकिस्तानी शरणार्थियों ने सीएए (CAA) कानून लागू हो जाने के बाद जमकर जश्न मनाया। वहीं इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पाकिस्तान से भारत आए कुछ लोग हाथों में तिरंगा लिए 'भारत माता की जय' का नारा लगा रहे हैं। वे प्रभु श्रीराम, बजरंगबली, भारत माता, पीएम नरेंद्र मोदी का जयकारा लगा रहे हैं। एक शरणार्थी ने कहा, 'जब हम साल 2013 में भारत आए तब पहली बार देखे कि यहां दिवाली कैसे मनाई जाती है। हम मोदी सरकार को नमन करते हैं, जिन्होंने एक साल के अंदर तीन-तीन बार (दिवाली, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अब सीएए) दिवाली मनाने का मौका दिया।' वहीं राजस्थान से भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी शरणार्थी खुशी से नाचते हुए नजर आ रहे हैं।
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सीएए (CAA) कानून को पारित किए जाने के चार साल बाद केंद्र के इस कदम के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की संभावित घोषणा के पहले ही सीएए से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया गया। सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। बता दें कि सीएए को दिसंबर, 2019 में संसद में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।
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