दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जिसकारण सर्वोच्च न्यायलय ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिसोदिया को इसी साल फरवरी में दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था।
मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसलिए अर्जी दाखिल किया है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने हुए सुनवाई के दौरान जमानत याचिकाओ पर सुनवाई को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। जहां मनीष सिसोदिया ने अपनी धर्मपत्नी के बीमार होने का हवाला देते हुए अदालत के सामने जमानत मांगी है। बता दे कि दिल्ली शराब घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई (CBI) और परिवर्तन निदेशालय (ED) को दिया गया हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
14 जुलाई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर चल रहे केस में उनके जरिए मांगी गई जमानत याचिका पर सीबीआई और ED से जवाब मांगा था। बता दे कि 30 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI के जरिए दर्ज किए गए मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि पूर्व डिप्टी CM और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल आरोपी हैं इससे वह गवाहो को प्रभावित कर सकते हैं।
जमानत याचिका में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका मे मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बात की कोई दस्तावेजी सबूत नही है कि किसी ने उन्हें रिश्वत दी है। सिसोदिया का कहना है कि उनके रिश्वत मांगने जाने का कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। इसके अलावा घर पर की गई छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान भी कुछ ऐसा नहीं मिला जो उनको आरोपी सिद्ध करता हो।
NOTE : आज की सुनवाई में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली।और उनकी इस जमानत पर 4 अक्टूबर को होगी सुनवाई।