दिल्ली

केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, SC ने शर्तों के साथ दी केजरीवाल को राहत

Abhishek Kumar

Kejriwal got Interim Bail: Supreme Court ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। वहीं जून को CM को करना होगा सरेंडर।
Highlights

. CM केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत

. SC ने शर्तों के साथ दी केजरीवाल को जमानत

. मुख्यमंत्री ऑफिस या सचिवालय नहीं जा सकेंगे

. CM को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत

तिहाड़ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत(Kejriwal got Interim Bail) मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट जाएगा। फिर ट्रायल कोर्ट में में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज आर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा । ट्रायल कोर्ट का रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिलीज करेगा।

2 जून को करना होगा सरेंडर: SC

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत(Kejriwal got Interim Bail) दे दी। बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबन्दी नहीं है। हालाँकि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।वहीं पीठ ने कहा कि चुनावों से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं।

21 मार्च से जेल में हैं केजरीवाल

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ही ED ने उनकी गिरफ़्तारी की थी।

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