Supreme Court ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का दौरा करने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी।
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सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन बहुत अस्पष्ट है, आदेश को अगली तारीख तक लागू न करें। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा,"आयोग को क्रियान्वित न होने दें। अपने आवेदन की प्रार्थना को देखो. 'मुकदमे में दिए गए कथन के आलोक में' एक आयोग नियुक्त करने की प्रार्थना बहुत अस्पष्ट है। आपको एक बहुत विशिष्ट प्रार्थना करनी होगी। आपको यह स्पष्ट होना होगा कि आप स्थानीय कमीशन किस लिए चाहते हैं। आप सर्वव्यापी आवेदन नहीं कर सकते।" अपने अंतरिम आदेश में, पीठ, जिसमें दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, ने कहा कि आयोग को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे की कार्यवाही जारी रह सकती है। शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने दूसरे पक्ष से 23 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
मामले की सुनवाई सूचीबद्ध होने की अगली तारीख पर मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अन्य याचिका के साथ की जाएगी, इसमें उच्च न्यायालय द्वारा मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने को चुनौती दी गई है। 14 दिसंबर, 2023 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित परिसर के निरीक्षण के लिए आयुक्त की नियुक्ति के लिए हिंदू भक्तों द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने कहा था, जहां तक आयोग के तौर-तरीकों और संरचना का सवाल है, यह न्यायालय ऐसे उद्देश्यों के लिए पक्षों के विद्वान वकील को सुनना उचित समझता है। यह निर्णय देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में आया, जिसमें दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और सच्चाई का पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति आवश्यक है। आवेदन में कहा गया है कि मस्जिद के एक हिंदू मंदिर होने के स्पष्ट संकेत हैं, जिसमें कमल के आकार का स्तंभ और भगवान कृष्ण से जुड़े हिंदू देवता शेषनाग की एक छवि शामिल है।
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