मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने एक जनहित याचिका का निराकरण करते हुए राज्य सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटोयुक्त टाइल्स हटाने के आदेश दिए हैं।
युगल पीठ के न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने याचिकाकर्ता संजय पुरोहित की जनहित याचिका पर कल सुनवाई करते हुए फोटोयुक्त टाइल्स को हटाकर 20 दिसंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।
याचिका में प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए जा रहे आवासों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटोयुक्त टाइल्स लगाने पर आपत्ति जताई गई थी। याचिकाकर्ता के वकील अंकुर मोदी ने कोर्ट को बताया कि फोटोयुक्त टाइल्स लगाकर केन्द्र और राज्य सरकार अपना प्रचार-प्रसार करने में जुटी हुई हैं।
राज्य शासन ने जवाब पेश करते हुए बताया था कि 4 अप्रैल को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर आयुक्त द्वारा जारी उस आदेश को वापस ले लिया गया है, जिसमें फोटोयुक्त टाइल्स लगाने के निर्देश दिए गए थे।
इस मामले में न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। केन्द्र ने अपने जवाब में स्पष्ट किया था कि आवासों में योजना का लोगो लगाने का प्रावधान है।
वहीं कल सुनवाई में मध्यप्रदेश शासन ने 18 सितंबर को अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास द्वारा जारी आदेश की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की। इसमें फोटोयुक्त टाइल्स लगाने के आदेश को निरस्त किया गया है और उसके स्थान पर योजना का लोगो लगाने के लिए कहा गया है।