शराब नीति घोटाले के मामले में राउज़ एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभी भी कई दस्तावेज दाखिल किए जाने बाकी हैं। इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि मामले की सुनवाई शुरू हो सके।
- 11 दिसंबर तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी
- शराब नीति मामले में ईडी ने किया था गिफ्तार
- 24 नवंबर को होगी बेनॉय बाबू की जमानत याचिका पर सुनवाई
शराब नीति में सिसोदिया ने निभाई अहम भूमिका
फरवरी 2023 में, दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे।
बेनॉय बाबू की जमानत पर 24 नवंबर को होगी सुनवाई
हालांकि, अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की। बिनॉय एक शराब कंपनी में महाप्रबंधक के रूप में काम करते थे और उन्हें पिछले साल नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।