सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब अनियमितता मामले में उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया।
- शराब नीति मामले में संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती
- हाई कोर्ट ने की थी जमानत याचिका खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज जवाब मांग
संजय सिंह की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा
जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने संजय सिंह की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को दिसंबर के दूसरे हफ्ते के लिए रख दिया, अदालत ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार भी खुला रखा है, यदि ऐसी सलाह दी गई है और यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पर आक्षेपित फैसले से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।
पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया
दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने कथित शराब अनियमितता मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ईडी ने संजय सिंह को उनके दिल्ली स्थित आवास पर ईडी अधिकारियों द्वारा दिनभर चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया कि सिंह और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन हुआ।