दिल्ली

मानहानि मामला: समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा न्यायालय

Shubham Kumar

Supreme Court on Arvind Kejriwal: उच्चतम न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो 'एक्स' पर साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समन को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

Highlights:

  • मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल समन के खिलाफ याचिका पर सोमवार को करेगा सुनवाई
  • 2018 में ध्रुव राठी का विडिओ 'एक्स' पर शेयर करने का है मामला

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की तीन न्यायाधीशों की पीठ याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि कथित मानहानिकारक वीडियो साझा करके उनसे "गलती हुई है।"

अरविंद केजरीवाल ने मांगी माफी

शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। केजरीवाल ने इससे पहले 26 फरवरी को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी प्रकोष्ठ से संबंधित कथित मानहानिकारक वीडियो साझा करके उनसे गलती हुई है। शिकायतकर्ता विकास संकृत्यायन की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत से कहा था कि केजरीवाल 'एक्स' या 'इंस्टाग्राम' जैसे सोशल मीडिया मंच पर माफीनामा जारी कर सकते हैं।

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, यह पूरा मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जर्मनी में रहने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा  'बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2' शीर्षक वाली वीडियो साझा  करने का है, "जिसमें झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे।"  शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना शिकायतकर्ता से पूछा था कि अब जबकि याचिकाकर्ता यह स्वीकार कर चुका है कि उससे गलती हुई है तो क्या वह मामले को बंद करना चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को अगले आदेशों तक केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले पर सुनवाई न करने का निर्देश दिया था। पांच फरवरी के अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा था कि मानहानि जानकारी साझा करने के मामले में मानहानि कानून लागू हो सकता है। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को समन जारी करने के 2019 के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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