Inheritance Tax: हम कई प्रकार के टैक्स का भुकतान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विरासत टैक्स का नाम सुना है? अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स सिर्फ विरासत में मिली संपत्ति के एक हिस्से पर लाग होता है। वह भी तब जब इस संपत्ति की वैल्यू एक सीमा से अधिक होती है। 10 लाख डॉलर की वैल्यू तक की संपत्ति को इस टैक्स से छूट हासिल है। आइए विस्तार में जानते हैं इस टैक्स के बारे में।
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आपको अपने दादा, परदादा या पिता से विरासत में जो संपत्ति मिलती है क्या उसपर टैक्स लगना चाहिए? इसका जवाब आप बेशक ना में ही देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या है ये पुश्तैनी टैक्स (Inheritance Tax) क्या है। आखिर क्यों इस टैक्स को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर क्या है ये विरासत टैक्स।
विरासत टैक्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है यह टैक्स विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर लगता है। अगर आपको दादा-परदादा या पिता से कोई संपत्ति मिली है तो उस पर यह टैक्स लगता है। घबराइए मत, अभी तक टैक्स भारत में नहीं लगता है। लेकिन पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सैम पित्रादा ने कहा कि अमेरिका में जब कोई पिता अपने बेटे को संपत्ति देता है तो उसकी 55 फीसदी हिस्सा सरकार ले लेती है।
अगर अमेरिका में विरासत में छोड़ी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है। अमेरिका में अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को केवल उस प्रॉपर्टी का 45 फीसदी हिस्सा ही मिलता है। बाकी 55 प्रतिशत प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती है।
वैसे देखने वाली बात यह भी है टैक्स और इसकी बारीकियों के बारे में समझना आम आदमी के लिए आसान नहीं रहता है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना सकता है..ये टैक्स…वो टैक्स…ना जाने कौन-कौन से टैक्स। अभी तक आप विरासत टैक्स के बारे में इतना तो समझ गए होंगे कि कांग्रेस नेता ने अमेरिका में लगने वाले टैक्स के बारे में बात की है। इस टैक्स में किसी शख्स की मौत के बाद उसकी कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाता है या फिर परोक्ष रूप से जनता के पास। तो चलिए अब आपको विरासत टैक्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।
विरासत टैक्स और संपत्ति कर दोनों अलग-अलग चीजें हैं। एस्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पर लगता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। अगर इस संपत्ति से किसी तरह की कमाई होती है तो उस पर अलग से इनकम टैक्स भी लगता है। अभी अमेरिका में आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिलवेनिया में विरासत टैक्स की परंपर है।
विरासत टैक्स लगेगा या नहीं यह भी कई बातों पर निर्भर करता है। विरासत टैक्स सिर्फ उस रकम पर लगता है जो एक लिमिट से ज्यादा हो। यदि विरासत की रकम तय लिमिट से कम है तो उस पर यह टैक्स नहीं लगाया जाता। आमतौर पर शुरुआत में 10 प्रतिशत से भी कम टैक्स लगाया जाता है और फिर यह बढ़कर 15 फीसदी से 40 फीसदी के बीच हो जाता है। किसी को जो छूट मिलेगी और जो टैक्स रेट लगेगा वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरने वाले व्यक्ति से शख्स का रिश्ता क्या था।
अमेरिका के अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां विरासत टैक्स लगाया जाता है। tax federation.org research के एक सर्वे में बताया गया है कि किस देश में कितना विरासत टैक्स वसूला जाता है।
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