Helmet Rule : हरियाणा और पंजाब में अब 4 साल से अधिक उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने यह आदेश जारी किया है।
सिखों को नियम में मिलेगी छूट
इस आदेश से सिख पुरुषों को छूट मिलेगी। उन्हें पगड़ी पहनने की स्थिति में यह छूट मिलेगी। हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा, पंजाब पुलिस से बिना हेलमेट दो पहिया चलाने वालों और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
क्या है पूरा आदेश?
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि 4 साल से अधिक उम्र के हर इंसान पर यह आदेश लागू होंगे, जो टू-व्हीलर चला रहे, पीछे सवार हैं या फिर उन्हें उस पर ले जाया जा रहा है। जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश हर तरह की बाइक पर लागू होगा, चाहे उसकी क्लास कुछ रहे। अगर, सिख व्यक्ति ने बाइक चलाते या उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन पर आदेश लागू नहीं होगा।
सुरक्षा का नियम बनाए केंद्र सरकार
हाईकोर्ट ने आदेश में केंद्र सरकार से अपील की है कि 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। यह भी कहा कि हेलमेट ऐसा होना चाहिए कि दुर्घटना की सूरत में वह चोट से सिर की सुरक्षा करे। आदेश में कहा है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा नहीं होना चाहिए, बल्कि वह सिर से बंधा भी होना चाहिए।
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