कांग्रेस विधायक मामन खान को शुक्रवार को नूंह की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। खान पर 31 जुलाई को हिंदू समूहों के जुलूस के दौरान हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप है, जिसमें छह लोग मारे गए थे।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस विधायक को हरियाणा पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार, हरियाणा सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट को सूचित किया था कि, "एफआईआर संख्या 149 दिनांक 1 अगस्त, 2023 में आईपीसी, 1860 की धारा 148, 149, 153-ए, 379-ए, 436, 506 के तहत दर्ज की गई है।" 52 आरोपी हैं, जिनमें से 42 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसमें कहा गया था, एक तौफीक, जिसका एफआईआर में नाम है, को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, उसने इस मामले में एक आरोपी के रूप में मामन खान का नाम लिया था। इस बीच, एसपी ने कहा कि "पुलिस को 31 जुलाई को नूंह में बड़कली चौक हिंसा में खान की संलिप्तता मिली है। उन्होंने कहा, खान फोन पर कई लोगों के संपर्क में थे। गलत सूचना फैलाने और नूंह में दंगे भड़काने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल भी जांच के दायरे में हैं। एसपी ने बताया कि हिंसा के संबंध में पुलिस ने 60 एफआईआर दर्ज की हैं और 330 लोगों को गिरफ्तार किया है।