हरियाणा

किसान आंदोलन पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, कहा – राजमार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रेलरों का उपयोग नहीं किया जा सकता

Shera Rajput

किसान संगठनों के राष्ट्रीय राजधानी तक विरोध मार्च के आह्वान से पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ शंभू सीमा पर डेरा डालने के लिए उन्हें फटकार लगाई और कहा कि राजमार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रेलर का उपयोग नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने किसानों को एकत्र होने की अनुमति देने के लिए पंजाब सरकार से किया सवाल
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति लापीता बनर्जी की पीठ ने इतनी बड़ी संख्या में किसानों को एकत्र होने की अनुमति देने के लिए पंजाब सरकार से सवाल किया।
पीठ ने टिप्पणी की, कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आप राजमार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते। आप ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकत्र न हों – न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति संधावालिया ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकत्र न हों, क्योंकि उन्हें विरोध करने का अधिकार तो है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
सुनवाई के दौरान ट्रैक्टर और ट्रॉली में यात्रा करने पर जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली में यात्रा करने पर भी आपत्ति जताई।
अदालत वकील उदय प्रताप सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि 13 फरवरी से सड़क नाकाबंदी से न केवल निवासियों को असुविधा हो रही है, बल्कि एम्बुलेंस, स्कूल बसों और पैदल यात्रियों की आवाजाही में भी बाधा आ रही है।