जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करते हों या फिर खुद की प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो जब आप घर से जल्द बाज़ी में निकलें हों और अपनी गाड़ियों के डाक्यूमेंट्स, जरुरी दस्तावेज लेना भूल गए हो? और रस्ते में जाते वक़्त आप ट्रैफिक पुलिस के शिकंजे आ जाए। देश में कहीं ऐसे लोग हैं जिनको हर दिन ट्रैफिक पुलिस के शक्ति का सामना करना पड़ता है इतना ही नहीं बल्कि उन्हें यह मालूम ही नहीं रहता कि कब उनके साथ नाइंसाफी हो रही है या फिर उनके साथ इंसाफ हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बीच कई ऐसे अधिकार है जिसके कारण हम ट्रैफिक पुलिस के शिकंजे से बच सकते हैं इतना ही नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ हम कार्यवाही भी करवा सकते हैं। अगर आप भी वो अधिकार जानना चाहते हैं तो पूरा लेख जरूर पढ़िए।
- हम रोजाना कई किलोमीटरों का सफर करते हैं अपने घर को चलाने के लिए या फिर किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और कभी- कबार र हम पुलिस के शिकंजे में भी आ जाते हैं । लेकिन अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है हम आपको ट्रैफिक रूल्स कैसे नियम बताने वाले हैं जिनकी मदद से आपका चालान और आपका समय दोनों ही बच जाएगा लेकिन उससे पहले आपसे सवाल है कि क्या आप भी चालान काटने से परेशान या फिर क्या आपको भी ट्रैफिक पुलिस की शक्ति झेलनी पड़ती है अगर आपका जवाब हां है तो आपके लिए आज का यह लेख काफी फायदेमंद रहने वाला है।
- यदि आप जल्दबाजी में अपने घर से अपना डॉक्यूमेंट लाना भूल जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है तो घबराने की जरूरत नहीं है आपका चालान सिर्फ और सिर्फ ₹100 के अंदर ही रद्द हो जाएगा अगर आपके पास पूरे कागज है तो आपको चालान कटेगा ही नहीं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो आपका चालान काट रहा है उसकी पोस्ट क्या है ? क्योंकि एक ऐसा अधिकारी ही आपकी ₹100 से ज्यादा कर चालान काट सकते हैं और हेड कांस्टेबल सिर्फ ₹100 तक ही चालान काटेंगे।
- अगर कोई अधिकारी बिना वर्दी के हैं तो वह आपका चालान नहीं काट सकते।
- इंडियन मोटर व्हीकल 1932 एक्ट के तहत एक एएसआई अधिकारी ही आपका चालान काट सकता है साथ इसमें यह भी बताया गया है की कोई भी कांस्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकल सकता यदि वैसा करता है तो उसके खिलाफ आप कार्यवाही कर सकते हैं।
- यदि आपका कोई चालान काट रहा है तो आपका ये देखना जरूरी है कि क्या उसके पास ही बुक है या फिर नहीं।