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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने पीईटी-सीटी स्कैन समेत कुछ और मेडिकल जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। उनको दो जून को सरेंडर करना है। सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के मुताबिक, गिरफ्तार होने के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी है।
पार्टी का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद उनका वजन 7 किलो घट गया जिसकी वजह से उनका कीटोन लेवल काफी हाई हो गया है, जो काफी गंभीर मेडिकल डिसऑर्डर है। पार्टी ने आगे कहा है कि सीएम को मेडिकल टेस्ट कराने के लिए 7 दिन का समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को सीएम केजरीवाल की एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, इस याचिका में उन्होंने शराब घोटाला मामले में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी थी।
इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित होने के बावजूद वह नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि सीएम केजरीवाल की रिहाई और आत्मसमर्पण की समयसीमा को लेकर उनका स्पष्ट आदेश है। कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत में एक आवेदन दायर कर दो जून को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश की समाप्ति पर 'AAP' सुप्रीमो की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी।