शिव सेना के नेता आदित्य ठाकर पर अवैध रूप से लोअर परेल में डेलिसल रोड ब्रिज का उद्घाटन करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने आदित्य ठाकरे और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। डेलिसल रोड ब्रिज यातायात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और मुंबई नगर निगम से पुल खोलने की कोई अनुमति नहीं थी।
Highlight Points
आदित्य ठाकरे पर अवैध रूप से लोअर परेल में डेलिसल रोड ब्रिज का उद्घाटन करने पर केस दर्ज
मुंबई पुलिस ने आदित्य ठाकरे और अन्य पदाधिकारियों FIR दर्ज की
डेलिसल रोड ब्रिज यातायात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था
मुंबई नगर निगम से पुल खोलने की नहीं ली थी इजाजत
कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
मुझे यह सोचकर मज़ा आ रहा है कि मैं स्थानीय विधायक हूं। क्या किसी पुल का निरीक्षण और उद्घाटन करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है? उन्होंने कहा, अगर वे मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। यह जनता के लिए है, मैं लोगों के लिए लड़ना जारी रखूंगा। मैं उन्हें मुंबई नहीं जाने दूंगा। एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया है।बीएमसी अधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की कि पुल का काम अभी भी लंबित है और पुल का उद्घाटन 16 नवंबर को आदित्य ठाकरे और अन्य ने किया था।
आदित्य ने उद्घाटन में देरी को लेकर शिंदे सरकार को घेरा
एक्स पर एक पोस्ट में, आदित्य ने कहा, "लोगों के उपयोग के लिए पूरा पुल, लगभग 10 दिन हो गए हैं, दूसरी तरफ तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन करने के लिए एक वीआईपी का इंतजार कर रहा है। हमने कल रात इसका उद्घाटन किया और आज, बीएमसी खोके के दबाव में सरकार ने मुंबई के नागरिकों को परेशान करने के लिए सरकारी उद्घाटन के इंतजार में इसे फिर से बंद कर दिया है। अभिभावक मंत्री के अहंकार और सुविधा का इंतजार करने के बजाय इसे लोगों के लिए क्यों नहीं खोला जा सकता?