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भारत ने अरविंद केजरीवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई

Desk Team

भारत ने भारत में कुछ कानूनी कार्यवाहियों के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर "कड़ी आपत्ति" जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "कूटनीति में, राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। साथी लोकतंत्रों के मामले में यह जिम्मेदारी और भी अधिक है। अन्यथा यह अस्वास्थ्यकर मिसाल कायम कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने निष्पक्ष और समीचीन निर्णयों के प्रति इसकी स्वतंत्रता और समर्पण पर जोर देते हुए भारत की कानूनी प्रणाली का बचाव किया।

  • अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबरों पर करीब से नजर
  • नागरिकता अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित
  • सरकार की अधिसूचना पर चिंता जताई

भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है,भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है। उस पर आरोप लगाना अनुचित है। इससे पहले आज, अमेरिकी कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को विदेश मंत्रालय मुख्यालय से बाहर निकलते देखा गया। मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली।

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबरों पर करीब से नजर

विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता द्वारा इस सप्ताह रॉयटर्स को बताए जाने की पृष्ठभूमि में आई है कि अमेरिका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबरों पर करीब से नजर रख रहा है। मामले के बारे में ईमेल से पूछे गए सवाल के जवाब में अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा, हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं।

नागरिकता अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित

इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की थी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने 15 मार्च को अपनी दैनिक ब्रीफिंग में कहा था, हम 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं." विदेश मंत्रालय ने टिप्पणियों को "गलत, गलत सूचना और अनुचित" कहकर खारिज कर दिया।

सरकार की अधिसूचना पर चिंता जताई

इसके अलावा, 25 मार्च को, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू करना शुरू करने के लिए नागरिकता संशोधन नियमों (सीएआर) की सरकार की अधिसूचना पर चिंता जताई। एक बयान में, यूएससीआईआरएफ ने कहा कि पिछले हफ्ते, यूएससीआईआरएफ आयुक्त स्टीफन श्नेक ने इस मामले पर टॉम लैंटोस मानवाधिकार आयोग की सुनवाई में गवाही दी थी।

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