कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को चुनाव में अनियमितता मामले में फिर से समन जारी करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता वकील जी देवराजेगौड़ा ने कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस उम्मीदवार एचडी रेवन्ना के चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि रेवन्ना को अवैध गतिविधियां संचालित कर चुना गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया कि रेवन्ना के समर्थकों ने मतदाताओं को नकदी और उपहार बांटे और उन्हें प्रभावित करने के लिए हिंसक घटनाएं कीं। एचडी रेवन्ना ने पिछले मई में हुए विधानसभा चुनाव में हसन जिले के होलेनरासीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।
देवराजेगौड़ा की ओर से दायर चुनाव विवाद याचिका पर आज हाई कोर्ट ने सुनवाई की और फिर से समन पर अमल करने का आदेश दिया, याचिकाकर्ता ने एचडी रेवन्ना को अयोग्य ठहराने की मांग की है,याचिकाकर्ता की वरिष्ठ वकील प्रमिला नेसारगी ने हारे हुए उम्मीदवार देवराजेगौड़ा की ओर से दायर याचिका पर अदालत की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता पक्ष से समन पर अमल करने की अपील की और विधायक एचडी रेवन्ना को समन नहीं दिया गया।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel 'PUNJAB KESARI' को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।