भारत

Mumbai: मानव तस्करी के आरोपियों को NIA हिरासत में भेजने से अदालत का इनकार

Desk News

Mumbai: मुंबई की एक विशेष अदालत ने मानव तस्करी गिरोह में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो लोगों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया है। मामला भारतीयों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का प्रलोभन देकर विदेश भेजने का है। हालांकि, मंगलवार को पारित आदेश में विशेष न्यायाधीश ए के लाहोटी ने कहा कि आरोपी जेरी फिलिप्स जैकब और गोडाफी अल्वारेज जब तक न्यायिक हिरासत में हैं NIA उनसे पूछताछ कर सकती है।

  • मानव तस्करी में शामिल दो लोगों को NIA हिरासत में भेजने से इनकार
  • मामला भारतीयों को नौकरियों का प्रलोभन देकर विदेश भेजने का है

पुलिस ने मार्च में आरोपियों को किया गिरफ्तार

NIA ने कहा है कि कुछ भारतीयों को थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में भेजा गया था जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया और गुलामी के काम में धकेल दिया गया। इनमें ज्यादातर 20-45 आयु वर्ग के पुरुष थे। जैकब और अल्वारेज को मुंबई पुलिस ने मार्च में भारतीयों को थाईलैंड भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें बेहद खराब परिस्थितियों में बंधक बनाकर रखा गया था।

धारा 370 के तहत मामला दर्ज

दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने सोमवार को जांच एजेंसी को आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी। इसके बाद NIA ने उनकी हिरासत की मांग की।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel 'PUNJAB KESARI' को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।