कर्नाटक के पूर्व मंत्री और जद (एस) नेता एचडी रेवन्ना (HD Revanna) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। 'अश्लील वीडियो' मामले पर चल रहे विवाद के सिलसिले में अब उन पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। 'अपहृत' महिला के बेटे ने आरोप लगाया कि उसकी मां का अपहरण किया गया और उसका यौन शोषण किया गया। मैसूर जिले के केआर नगर पुलिस स्टेशन में दायर अपनी शिकायत में, उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी मां ने अपने गांव लौटने से पहले छह साल तक एचडी रेवन्ना के घर पर नौकरानी के रूप में काम किया, जहां वह एक दैनिक मजदूर के रूप में काम करती थी।
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शिकायतकर्ता ने कहा कि 23 अप्रैल को उसकी मां को सतीश बबन्ना नाम का एक व्यक्ति ले गया, जिसने दावा किया कि उसे एचडी रेवन्ना (HD Revanna) की पत्नी भवानी रेवन्ना ने भेजा था। वह 26 अप्रैल को घर लौटी। फिर 29 अप्रैल को, बबन्ना ने एक पुराने कानूनी मुद्दे का हवाला देते हुए उसे फिर से अपने साथ ले गया।
बाद में उस व्यक्ति को एक वीडियो मिला जिसमें निवर्तमान सांसद और हासन से लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर उसकी मां के साथ यौन शोषण का चित्रण किया गया था, जिसके बाद उसे बबन्ना से भिड़ने के लिए प्रेरित होना पड़ा। बेटे ने कहा, "अश्लील वीडियो विवाद में मेरी मां की भी तस्वीर है। वीडियो सामने आने के बाद वह अचानक गायब हो गईं।"
होलेनरसीपुरा विधायक और उनके सहयोगी पर आईपीसी की धारा 364ए (फिरौती के लिए अपहरण), 365 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपहरण) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। केआर नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एचडी रेवन्ना को आरोपी नंबर एक और बबन्ना को आरोपी नंबर दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। शुक्रवार को बेंगलुरु में जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए आने से कुछ घंटे पहले एफआईआर दर्ज की गई थी।
होलेनारासिपुरा टाउन पुलिस में दर्ज एक शिकायत के आधार पर रेवन्ना पर 28 अप्रैल को कथित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। यौन उत्पीड़न, धमकी और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 354ए, 354डी, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एचडी रेवन्ना ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
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