भारत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जांच एजेंसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती अगर…!

Desk News

Supreme Court Judgment: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Judgment) ने गुरुवार 16 मई को बड़ा फैसला सुनाया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर संघीय एजेंसी की शिकायत पर विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लेने पर कड़ी सीमाएं लगाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

Highlights:

  • सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है
  • सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लेने पर कड़ी सीमाएं लगाते हुए फैसला सुनाया है
  • एजेंसी को उसकी हिरासत पाने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि जब कोई आरोपी किसी समन के अनुपालन में अदालत के समक्ष पेश होता है, तो एजेंसी को उसकी हिरासत पाने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा। पीठ ने कहा, "यदि ईडी को हिरासत की आवश्यकता है तो जांच एजेंसी संबंधित अदालत के समक्ष आवेदन दे सकती है और उसके बाद हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता के कारणों से संतुष्ट होने के बाद अदालत केवल एक बार हिरासत दे सकती है।"

इसके अलावा, उन्होंने फैसला सुनाया कि जो आरोपी ईडी के समन के बाद स्वेच्छा से एक विशेष अदालत के सामने पेश होते हैं, उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 में निर्धारित जमानत के लिए कठोर मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने अपने फैसले में कहा, "यदि अभियुक्त समन (अदालत द्वारा जारी) द्वारा विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होता है, तो यह नहीं माना जा सकता कि वह हिरासत में है। अभियुक्त जो समन के अनुसार अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ, उसे जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार धारा की जुड़वां शर्तें पीएमएलए की धारा 45 लागू नहीं होती।"

पीएमएलए की धारा 45 की जुड़वां शर्तें क्या हैं?

जुड़वां शर्तों में कहा गया है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई आरोपी जमानत के लिए आवेदन करता है, तो अदालत को पहले सरकारी वकील को सुनने की अनुमति देनी होगी और केवल तभी जब वह संतुष्ट हो जाए कि आरोपी दोषी नहीं है और रिहा होने पर इसी तरह का अपराध करने की संभावना नहीं है। क्या जमानत दी जा सकती है? धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत, यह अनिवार्य है कि सरकारी वकील के पास आरोपी की जमानत याचिका को लड़ने का मौका है।

इसके अतिरिक्त, अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि आरोपी निर्दोष है और जमानत पर रहते हुए आगे कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। ये प्रावधान आम तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए जमानत हासिल करने में बाधाएं पेश करते हैं।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel 'PUNJAB KESARI' को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।