भारत

बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को जमानत देने से किया इनकार

पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

Rahul Kumar

JD(S) MP Prajwal Revanna : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जनता दल (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर की गई अपील को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बलात्कार और यौन शोषण के मामले में जमानत देने से इनकार करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने रेवन्ना की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा, "खारिज।"

जब रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि शिकायत में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) का उल्लेख नहीं किया गया है, तो न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि कई अन्य शिकायतें हैं।

पीठ ने रेवन्ना के वकील से कहा, "आप बहुत शक्तिशाली हैं

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में आरोप लगाया गया था, जिसका खुलासा 2024 के संसदीय चुनावों के दौरान अश्लील वीडियो लीक होने के बाद हुआ था। रेवन्ना ने 21 अक्टूबर के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी नियमित जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। 31 मई को, उन्हें जर्मनी से लौटने पर सीआईडी ​​की एसआईटी ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था, जहां वे 35 दिनों तक रहे, जब कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ उनके सैकड़ों अश्लील वीडियो सामने आए थे। वे लोकसभा चुनाव 40,000 से अधिक मतों से हार गए।

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