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सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT के 100 प्रतिशत मिलान से जुड़ी याचिका को किया ख़ारिज

Shubham Kumar

Supreme Court: दूसरे चरण के मतदान के मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए। EVM के जरिये डाले गए वोट की VVPAT की पर्चियों से शत प्रतिशत मिलान समेत अन्य कई मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई हैं और चुनाव के बीच कमीशन को बड़ी राहत मिली है।

Highlights: 

  • सुप्रीम कोर्ट ने EVM वीवीपैट मशीन से जुड़ी याचिका को किया ख़ारिज
  • वीवीपैट मशीन के 100 प्रतिशत मिलान से जुड़े मामले पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों का वीवीपैट के माध्यम से 100 फीसदी सत्यापन की मांग की गई थी।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर संदेह करना सही नहीं है। इसलिए हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका हो।

VVPAT पर सुप्रीम कोर्ट ने दो दिशानिर्देश किए जारी

– पहला निर्देश यह है कि चुनाव चिन्ह की लोडिंग की प्रोसेस पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को सील किया जाना चाहिए और इसे 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए. – नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार चाहें तो परिणाम आने के सात दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच की जाएगी।

इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े चार सवाल पूछे थे

1). कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट में क्या माइक्रो कंट्रोलर स्थापित है?
2). माइक्रो कंट्रोलर क्या एक ही बार प्रोग्राम करने योग्य है?
3). EVM में सिंबल लोडिंग यूनिट्स कितने उपलब्ध हैं?
4). चुनाव याचिकाओं की सीमा 30 दिन है और इसलिए ईवीएम में डेटा 45 दिनों के लिए संग्रहीत किया जाता है ?
लेकिन एक्ट में इसे सुरक्षित रखने की सीमा 45 दिन है. क्या स्टोरेज की अवधि बढ़ानी पड़ सकती है।

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