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Bulldozer एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, तोड़फोड़ पर रोक

Rahul Kumar

Bulldozerएक्शन : पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तोड़फोड़ से संबंधित अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रखा और बिना अनुमति के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।

Highlight

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है
  • संपत्ति को ध्वस्त करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्यवाही
  • कोई आरोपी या दोषी है, इस वजह से नहीं होगी संपत्ति में तोड़फोड़

सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा।सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त न करने के अंतरिम आदेश को भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया।हालांकि अंतरिम आदेश सड़कों, फुटपाथों आदि पर धार्मिक संरचनाओं सहित किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और चाहे वह मंदिर हो, दरगाह हो या सड़क के बीच में गुरुद्वारा हो, उसे जाना ही होगा क्योंकि वह सार्वजनिक जीवन में बाधा नहीं डाल सकता।सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और स्पष्ट किया कि वह पूरे भारत के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा जो सभी धर्मों पर लागू होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर विध्वंस नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति आरोपी या दोषी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे केवल नगर निगम कानूनों के दुरुपयोग की चिंता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की कि यदि उल्लंघन में दो संरचनाएं हैं और केवल एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और बाद में जल्द ही आपराधिक पृष्ठभूमि का पता चलता है। SC ने यह भी कहा कि अनधिकृत निर्माणों के लिए कानून होना चाहिए और यह धर्म या आस्था या विश्वास पर निर्भर नहीं है।जब सुनवाई शुरू हुई, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SC को सूचित किया कि उनके पास विध्वंस अभियान पर अखिल भारतीय दिशा-निर्देशों पर कुछसुझाव हैं। SG तुषार मेहता ने कहा कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया जाना विध्वंस का आधार नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं

न्यायालय ने जानना चाहा कि यदि व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, तो क्या यह संपत्ति के विध्वंस का आधार होगा। एसजी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं और जघन्य अपराधों के लिए भी नहीं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि नगर निगमों, नगर पंचायतों के लिए अलग-अलग कानून होंगे और जागरूकता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का सुझाव दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि गुजरात में 9 सितंबर को 28 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। जिस पर शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि अब केवल पोस्ट ऑर्डर अवधि पर बहस है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं की कई अतिक्रमित संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दे रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने उच्च संवैधानिक अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों के माध्यम से न्यायालय को बताया कि वे अपराध से लड़ने के उपाय के रूप में बुलडोजर का उपयोग करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने आगे कहा कि लोग इसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और यह एक उपकरण बन गया है।

जनजीवन को बाधित करने वाले स्थानों को नष्ट किया जा सकता

17 सितंबर को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक पूरे देश में अदालत की अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने आज अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अगर सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइनों पर कोई भी अनधिकृत निर्माण है, चाहे वह मंदिर, मस्जिद या कोई भी धार्मिक संरचना हो, तो तोड़फोड़ रोकने का आदेश लागू नहीं होगा। शीर्ष अदालत अचल संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए अधिकारियों द्वारा बुलडोजर अभ्यास से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हाल ही में दायर एक आवेदन में कहा गया है कि देश में अवैध विध्वंस की बढ़ती संस्कृति ने राज्य द्वारा अतिरिक्त कानूनी दंड को एक आदर्श बना दिया है और अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों को दंड के उपकरण के रूप में अतिरिक्त कानूनी विध्वंस का उपयोग करके पीड़ित किया जा रहा है और सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए एक भयावह मिसाल कायम की जा रही है।

संपत्ति को ध्वस्त करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्यवाही

याचिकाकर्ता ने यह निर्देश जारी करने की मांग की है कि किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी भी आरोपी की आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कानून से इतर दंड के रूप में न की जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि किसी भी तरह की विध्वंस कार्रवाई कानून के अनुसार ही की जानी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की अवैध कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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