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मुजफ्फरनगर में स्कूल के बच्चे की पिटाई का मामला पहुंचा सीधे सुप्रीम कोर्ट ! तुषार गांधी ने की कार्रवाई की मांग

मुजफ्फरनगर के स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ बुधवार 6 सितंबर 2022 को इस मामले की सुनवाई करेगी। जी हैां महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट ये से अपील करते हुए शिक्षिका के खिलाफ उचित एक्शन लिए जाने की मांग की है।

Hemendra Singh
मुजफ्फरनगर के स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ बुधवार 6 सितंबर 2022 को इस मामले की सुनवाई करेगी। जी हैां महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट ये  से अपील करते हुए शिक्षिका के खिलाफ उचित एक्शन लिए जाने की मांग की है। 
बीते दिनों उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल में एक मुस्लिम बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया था। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि समुदाय विशेष का होने के कारण शिक्षक ने बच्चों की पिटाई उसके ही साथी बच्चों से करवाई।  वहीं शिक्षिका तृप्ती त्यागी अपने बचाव में कहा "बच्चे के माता-पिता ने होमवर्क नहीं करने के कारण बच्चों को टाइट रखने को कहा था क्योंकि वह हैंडीकैप है इसलिए उन्होंने बच्चों की पिटाई उसके साथ बच्चों से कराई" 
जिला विभाग ने दिया स्कूल  को बंद करने आदेश
जिला विभाग ने इस स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। मुजफ्फरनगर जिला शिक्षा विभाग की मुताबिक 2019 में 3 साल के लिए इस स्कूल की मान्यता ली गई थी जो की 2019 में खत्म हो गई। यह स्कूल बिना मान्यता के चलाया जा रहा है इसलिए इसको बंद करने के आदेश दिए गए हैं जो बच्चे यहां पढ़ते थे उनको भी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया है"
यूपी पुलिस दर्ज दर्ज कर चुकी है FIR
मुजफ्फरनगर के स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में सियासत शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि खुब्बापुर गांव की शिक्षिका ने एक छात्र की होमवर्क न करने पर उसके कक्षा की उन छात्रों से पिटवाने के कारण शिक्षिका के खिलाफ के एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस अधिकारी  ने कहा की यह फैसला पिता की तहरीर पर लिया गया है।