भारत

मणिपुर में कथित अपहरण के बाद महिलाओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन

छह व्यक्तियों के कथित अपहरण और तीन शवों की खोज के बाद राज्य में चल रही हिंसा और तनाव के खिलाफ लामलाई और चालौ गांवों की महिलाओं ने इंफाल पूर्व में धरना दिया।

Rahul Kumar

पुलिस द्वारा 12 शवों को पोस्टमार्टम

यह स्पष्ट नहीं है कि शव लापता व्यक्तियों के हैं या नहीं। मणिपुर पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा: "मणिपुर पुलिस के आईजी और डीआईजी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में 06 (छह) लापता व्यक्तियों के संबंध में बलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की निगरानी और समन्वय के लिए जिरीबाम और बोरोबेक्रा क्षेत्रों में तैनात हैं। कछार एसपी नुमल महत्ता ने कहा कि जिरीबाम पुलिस द्वारा 12 शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज लाया गया।

कछार एसपी ने कहा, "जैसा कि हम जानते हैं, मणिपुर में मुठभेड़ में 12 लोग मारे गए थे। आज उनके शवों को उनके परिवारों को सौंपने के लिए चुराचांदपुर ले जाना पड़ा। कुछ लोगों ने समस्या पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनसे बात की और मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर शवों को हवाई मार्ग से चुराचांदपुर भेजा गया। यह हमारे पड़ोसी राज्य से जुड़ा मुद्दा है और हम कानून-व्यवस्था की किसी भी स्थिति को रोकने के लिए सभी एहतियात बरतेंगे।

हमने पत्थरबाजी की घटना में शामिल कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम पड़ोसी राज्य में हो रहे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं।" इससे पहले आज, इंफाल पश्चिम जिले में अधिकारियों ने जिले में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण शनिवार सुबह 4:30 बजे से अगले आदेश तक कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया। इससे पहले, अधिकारियों ने 15 नवंबर के आदेश के अनुसार 16 नवंबर को सुबह 5:00 बजे से रात 8:00 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी थी। हालांकि, यह ढील आदेश अब तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इंफाल पश्चिम जिले के जिला मजिस्ट्रेट टी. किरणकुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है: "अब, जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण, उपरोक्त कर्फ्यू में छूट का आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, यानी 16 नवंबर, 2024 को शाम 4:30 बजे से। 16 नवंबर, 2024 को शाम 4:30 बजे से अगले आदेश तक पूर्ण कर्फ्यू लगाया जाता है।

आदेश में आगे कहा गया है कि स्वास्थ्य, बिजली, सीएएफ और पीडी, पीएचईडी, पेट्रोल पंप, नगर पालिका, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अदालतों के कामकाज और हवाई अड्डे पर उड़ान यात्रियों की आवाजाही जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों के साथ-साथ वैध एयरपोर्ट एंट्री परमिट (एईपी) कार्ड वाले ठेकेदारों/श्रमिकों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इस बीच, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को मणिपुर के पांच जिलों के छह पुलिस स्टेशनों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया, ताकि हिंसा प्रभावित राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा अच्छी तरह से समन्वित संचालन की सुविधा मिल सके।

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