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जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की ED हिरासत 14 सितंबर तक बढ़ी

यहां एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की ईडी हिरासत 14 सितंबर तक बढ़ा दी।

Desk Team
यहां एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की ईडी हिरासत 14 सितंबर तक बढ़ा दी। जेट एयरवेज के संस्थापक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत समाप्त होने के बाद सोमवार सुबह मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया था। गोयल को केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में एक सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत 
2 सितंबर को, गोयल को एक विशेष पीएमएलए अदालत ने 10 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने 538 करोड़ रुपये के केनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 1.09.2023 को जेट एयरवेज (आई) लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नरेश गोयल को गिरफ्तार किया है। उन्हें  पीएमएलए विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।" मुंबई, और माननीय न्यायालय ने 10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दे दी है," ईडी ने 'एक्स' पर एक संदेश में पोस्ट किया।
एक प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया 
गोयल को इस साल मई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। गोयल, उनकी पत्नी अनीता नरेश गोयल, गौरांग आनंद शेट्टी और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों को एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। मुंबई में केनरा बैंक, रिकवरी और कानूनी अनुभाग के सीजीएम ने मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड, नरेश जगदीशराय गोयल, अनीता नरेश द्वारा किए गए धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार के कथित अपराधों के संबंध में प्रस्तुत किया है। एफआईआर में कहा गया, "गोयल, गौरांग आनंद शेट्टी और अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों ने केनरा बैंक को 538.62 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया।'