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झारखंड : अवैध निकासी मामले में MLA अंबा प्रसाद और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के VC समेत 11 पर FIR

कर्णपुरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो द्वारा दायर किए गए मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बड़कागांव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

Desk Team
झारखंड में अवैध निकासी मामले में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कर्णपुरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो द्वारा दायर किए गए मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बड़कागांव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 
इसमें विधायक अंबा प्रसाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी डॉ मुकुल नारायण देव, रजिस्ट्रार बंशीधर प्रसाद रुखैयार, डॉ कौशलेंद्र कुमार, कृति नाथ, सुरेश महतो, अरविंद कुमार, विशेश्वर नाथ चौबे, संजय कुमार और भोगेश्वर कुमार महतो को अभियुक्त बनाया गया है। इन लोगों पर दर्ज मामले में (113/21) समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। 
इन सभी पर अगठित वैधानिक संस्था में भाग लेकर, गलत दस्तवेज का निर्माण, सरकारी पैसे की अवैध निकासी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। मामले के अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि कॉलेज के शासी निकाय के गलत तरीके से चयन और उसी शासी निकाय के वित्तीय अनुमोदन से जुड़ा हुआ है। 

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यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से कोई भी शासी निकाय तीन साल तक ही कार्यरत रह सकता है, लेकिन इस पूरे मामले में इसका उल्लंघन हुआ है। साथ ही यह भी आरोप है कि इस शासी निकाय के सचिव का भी चयन गलत तरीके से हुआ है। शासी निकाय में अंबा प्रसाद, ज्योति जलधर, टुकेश्वर प्रसाद, इंद्रजीत कुमार समेत अन्य लोग थे। 
उन लोगों ने शासी निकाय की कार्य अवधि के समाप्ति के बाद भी बैठक की और 2019-20 में कॉलेज को मिलने वाले 48 लाख के सरकारी अनुदान की भी निकासी की। बैठक की अध्यक्षता अंबा प्रसाद ने की थी। इसलिए आरोप है कि गलत शासी निकाय ने ऐसा कर वित्तीय अनियमितता की है।