हैदराबाद में एक 27 वर्षीय महिला को नाबालिग लड़के के यौन शोषण के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कई बार नाबालिग के साथ कुकृत्य को अंजाम दे चुकी महिला एक स्कूल में केयरटेकर की नौकरी करती है। हैदराबाद की एक कोर्ट ने गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया।
बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई से संबंधित एक त्वरित स्पेशल कोर्ट ने पोक्सो एवं आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत 27 वर्षीय महिला केयरटेकर को दोषी पाया एवं उसपर 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार लड़कों के स्कूल में इस केयरटेकर ने नवंबर 2017 में कई मौकों पर इस लड़के के गुप्तांगों को छुआ एवं उसके साथ दुर्व्यवहार किया। नाबालिग के पिता ने उसके शरीर पर जलने का निशान मिलने पर एक दिसंबर, 2017 को पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी।
जब लड़के से इन निशानों के बारे में पूछा गया तो उसने अपने पिता को बताया कि महिला बाल संरक्षिका उसे कसकर पकड़ती थी, उसका चुंबन करती थी और उसके गुप्तांगों को छूती थी। जब नाबालिग ने उससे (केयरटेकर) कहा कि वह अपने माता-पिता को इस बारे में बता देगा तब उसने उसे धमकी दी और जलती हुई सिगरेट एवं लाइटर से जला दिया। इस शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया एवं उसे बाद में गिरफ्तार किया गया।