पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन के दौरान वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और सभी तरह के जमावड़े पर भी रोक रहेगी। मुख्य सचिव ए. बंदोपाध्याय ने कहा, ''हम महामारी के प्रसार को रोकने के लिए रविवार को सुबह छह बजे से 30 मई की शाम छह बजे तक सख्त कदम उठा रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, पब और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे।
राज्य में पंद्रह दिनों के लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन, टैक्सी, बस, मेट्रो रेल, उपनगरीय ट्रेन भी नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा, ''पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे कि दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था और मीडिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे।''
ई-कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने (होम डिलीवरी) की सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। चिकित्सकीय सामानों, ऑक्सीजन और जरूरी खाद्य सामग्रियों को छोड़कर राज्य के भीतर ट्रकों की आवाजाही और माल ढुलाई भी प्रतिबंधित रहेगी। बंदोपाध्याय ने कहा कि पेट्रोल पंप, वाहन मरम्मत की दुकानें, एलपीजी गैस के कार्यालय खुले रहेंगे जबकि बैंकों में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे के बीच कामकाज होगा। मिठाई की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक और आभूषण तथा साड़ियों की दुकानों को दिन में 12 बजे से तीन बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
निजी वाहनों, टैक्सियों, ऑटोरिक्शा की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि अस्पताल, जांच केंद्र, टीकाकरण केंद्र, हवाई अड्डा और मीडिया संस्थान आने-जाने में गाड़ियों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समेत सभी तरह के जमावड़े पर पाबंदी रहेगी। चाय बागानों में एक पाली में 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ काम हो सकेगा वहीं जूट मिलों में 30 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे।