पंजाब

एक ही परिवार के 4 सदस्यों के कत्ल के मामले में दोषी को फांसी की सजा

पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मारने के मामले में सी.बी.आई की अदालत द्वारा आरोपी खुशविंद्र सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई।

Desk Team

लुधियाना-एस.ए.एस नगर : पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मारने के मामले में सी.बी.आई की अदालत द्वारा आरोपी खुशविंद्र सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई।

स्मरण रहे कि इस दोषी ने कुलवंत सिंह, उसकी पत्नी और दो बच्चों को नहर में फेंककर मार दिया था। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोषी ने पहले भी एक ही परिवार के 6 सदस्यों को मारने के मामले में फतेहगढ़ साहिब की अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक खुशविंद्र सिंह जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव सुहावी का रहने वाला है। 3 जून 2004 को उसने फतेहगढ़ साहिब के गांव नोगांवा के रहने वाले एक परिवार के चार सदस्य कुलवंत सिंह, उसकी पत्नी हरजीत कौर, बेटी रमनदीप कौर और बेटे अरविंद सिंह को नहर में धकेलकर मार दिया था। वह इस परिवार को नहर तक यह कहकर ले गया था कि उसे किसी तांत्रिक के कहने पर उनको आधी रात के वक्त नहर के किनारे बिठाकर ख्वाजा पीर की पूजा अर्चना करनी है।

पूजा के दौरान जैसे ही उन लोगों ने अपने मुंह ढके तो आरोपी ने उनको नहर में धकेल दिया। इसी संबंध में 5 जून 2004 को पुलिस स्टेशन बसी पठाना में मृतक परिवार के एक रिश्तेदार कुलतार सिंह के बयान पर केस दर्ज किया गया था।

पुलिस द्वारा गहराई से की गई जांच उपरांत 2012 में मुलजिम खुशविंद्र सिंह के बारे में पता लगा। उसने पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान माना कि उसने कुलवंत सिंह के परिवार और उनके द्वारा बेची गई जमीन के 12 लाख रूपए हथियाने के लिए परिवार को मारा था।

– सुनीलराय कामरेड