राजस्थान

‘भारत बंद’ ऐलान पर राजस्थान के मंत्री, लोगों से की व्यवस्था बनाए रखने की अपील

Aastha Paswan

Rajasthan News: राजस्थान में भी विभिन्न संगठनों ने भारत बंद के ऐलान का समर्थन करने का फैसला किया है. अब इस बीच राजस्थान संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री  अविनाश गहलोत का बयान सामने आया है।

'भारत बंद' ऐलान पर राजस्थान के मंत्री

राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने लोगों से शांतिपूर्ण 'भारत बंद' करने की अपील की। ​​आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की है। पटेल ने कहा कि राजस्थान सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के फैसले का पालन करेगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

केंद्र सरकार के फैसले का पालन जरूरी

राजस्थान के मंत्री ने कहा, "राजस्थान सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के फैसले का पालन करेगा। भाजपा और हमारी सरकार सभी आरक्षित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगी। जहां तक ​​भारत बंद का सवाल है, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अपनी बात रखें, लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, यातायात व्यवस्था सुचारू रहनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और वे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें।" एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देशभर में एससी/एसटी वर्ग द्वारा किए गए 'भारत बंद' के कारण जयपुर में अधिकांश बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। शहर में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई, प्रमुख चौराहों और बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

मामले में छह अलग-अलग राय दी गई

सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को एससी और एसटी को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है और कहा कि संबंधित प्राधिकारी, यह तय करते समय कि वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, मात्रात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय प्रभावी प्रतिनिधित्व के आधार पर पर्याप्तता की गणना करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि एससी और एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं।

सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया फैसला

यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे। जस्टिस बीआर गवई ने सुझाव दिया कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करे ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से बाहर रखा जा सके। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है।

(Input From ANI)

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