Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान के नीमराणा में पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने तीनों आरोपियों को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने नीमराणा के सिलापुर गांव के पूर्व सरपंच दिनेश कुमार की गोली मारकर हत्या करने से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी सत्यप्रकाश, अभिमन्यु और जयवीर को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने ये आदेश मृतक के भाई की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
राजस्थान के नीमराणा के सिलापुर गांव के पूर्व सरपंच दिनेश कुमार की 31 मई, 2023 को खेत जोतते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शूटर यशपाल और सचिन को आरोपियों- सत्यप्रकाश उर्फ सत्या, अभिमन्यु उर्फ मिंटू और जयवीर ने पूर्व सरपंच की हत्या के लिए किराए पर लिया था।
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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि हत्या की साजिश रचने और उसे वित्तपोषित करने के लिए आरोपियों ने कई मौकों पर मुलाकात की, एक अन्य साथी के माध्यम से शूटरों के लिए चोरी की मोटरसाइकिल का प्रबंध किया और व्हाट्सएप का उपयोग करके हमले का समन्वय किया, जिसमें जयवीर मृतक के स्थान के बारे में लाइव अपडेट प्रदान करता था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि हत्या पूर्व नियोजित थी और गांव की राजनीति को लेकर लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी और प्रतिद्वंद्विता से उपजी थी। हालांकि, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। राज्य की ओर से पेश हुए राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। शिकायतकर्ता की दलील अधिवक्ता रूपेश कुमार ने पेश की।
(Input From ANI)
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