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Donald Trump नहीं लड़ पाएंगे राष्ट्रपति का चुनाव, कोर्ट ने किया आयोग्य घोषित

Desk Team

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को अमेरिकी कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने मंगलवार को ट्रंप को 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने 6 जनवरी, 2021 को हुई कैपिटल हिंसा मामले के मद्देनजर अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रंप अगले साल अमेरिका में होने वाले चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अदालत ने इस मामले पर 4- 3 के मत से फैसला सुनाते हुए ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है।

  • डोनाल्ड ट्रंप नहीं लड़ पाएंगे आगामी राष्ट्रपति चुनाव
  • सर्वोच्च अदानल ने किया अयोग्य घोषित
  • कैपिटल हिंसा मामले को नजर में रखते हुए सुनाया फैसला

'ट्रंप को उम्मीदवार के रूप में उतारना गलत'

कोलोराडो की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क‍ि अदालत के बहुमत का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौदहवें संशोधन की धारा तीन के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। कोर्ट ने फैसले में आगे कहा चूंकि वह अयोग्य हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति के प्राथमिक मतदान में उम्मीदवार के रूप में ल‍िस्‍ट करना चुनाव संहिता के तहत एक गलत कार्य होगा।

ट्रंप ने क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रम्प टीम की ओर से कहा गया है कि कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला लिया है और इस फैसले के खिलाफ जल्द ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। ट्रंप की टीम ने 6 जनवरी के कैपिटल हिल हिंसा मामले में कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। साथ ही उन्होने 14वें संशोधन के मुकदमों को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है।

क्या कहती है 14वे संशोधन की धारा तीन ?

इस प्रावधान का उद्देश्य उन लोगों को राज्य या संघीय कार्यालय में शामिल होने से रोकना है जिन्होंने संविधान का समर्थन करने की शपथ ली है और विद्रोह में शामिल हैं। बता दें कि कोलोराडो के छह मतदाताओं ने कोर्ट में ट्रंप को मतदान में भाग लेने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। लोगों ने मुकदमे में दावा किया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल में दंगा भड़काने का काम किया था।

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