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Hyderabad : हैदराबाद में 28 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू, जानें कारण

हैदराबाद में 28 नवंबर तक धारा 144 लागू, सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम

Abhishek Kumar

Hyderabad : हैदराबाद पुलिस ने शहर में 28 नवंबर तक जुलूस, धरना और जनसभा के आयोजन को लेकर निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

Hyderabad : हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी. वी. आनंद की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली है कि कई संगठन/पार्टियां हैदराबाद शहर में धरना एवं विरोध-प्रदर्शन करके शांति-व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

Hyderabad में 28 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू

आनंद की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हैदराबाद(Hyderabad ) शहर में सार्वजनिक कानून-व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, धरना देने, रैलियां या जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं है।इसमें कहा गया है कि व्यक्तियों/लोगों के समूहों को कोई भी ऐसा भाषण देने, भाव भंगिमा या चित्र दिखाने, कोई भी चिह्न, तख्तियां, झंडे और इलेक्ट्रॉनिक रूप के किसी भी प्रकार के संदेश आदि प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध है, जिससे हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमाओं में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में गड़बड़ी होने की आशंका हो।

Hyderabad : हालांकि, शांतिपूर्ण धरना और विरोध-प्रदर्शन केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर ही किए जा सकते हैं, और हैदराबाद तथा सिकंदराबाद में कहीं और किसी भी तरह के धरना या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जनता को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से सचिवालय और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित दंडात्मक प्रावधानों के तहत मुकदमा होगा।

यह आदेश 27 अक्टूबर को शाम छह बजे से 28 नवंबर को शाम छह बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी, अंतिम संस्कार, शिक्षा विभाग के उड़न दस्ते, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत छूट प्राप्त व्यक्ति या समूह को इस आदेश से छूट दी गई है।

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