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दोहरी नागरिकता मामले में राहुल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है। देश के 130 करोड़ लोगों में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है।

Desk Team

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर दोहरी नागरिकता के मामले को खारिज कर दिया है। इस याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष के लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश देने की बात की गई थी।

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। लिहाजा उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी एक कागज़ पर लिखा होने से राहुल गांधी को विदेशी नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में पता कब चला। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति एक कागज ब्रिटिश के रूप में अपनी नागरिकता नोट करता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह ब्रिटिश नागरिक बन जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है। देश के 130 करोड़ लोगों में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है।राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठने के बाद गृह मंत्रालय ने बीते मंगलवार को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था। इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने सोमवार को राहुल की नागरिकता और शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था।