सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने संबंधी अपने आदेश को शुक्रवार को वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने संबंधी पांच फरवरी का आदेश आज से सात दिनों के लिए लागू रहेगा ताकि वह कानूनी उपायों के लिए सक्षम कोर्ट में जा सकें।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह मामले में कानून के अनुसार काम करे। गौरतलब है की फरवरी महीने में जांच एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम को राजीव कुमार के आवास पर जांच करने पहुंची थी। तो कोलकाता पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। उस समय वह कोलकाता के पुलिस आयुक्त थे।
जिसके बाद राजीव कुमार ने सीबीआई की गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं, अभी तक सीबीआई ने राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई राजीव कुमार को नोटिस जारी करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज करनी होगी।
टीम घोटाले से संबंधित मामलों में उनसे पूछताछ करने गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के इस कदम को ''संवैधानिक प्रावधानों पर हमला'' करार देते हुए इसके खिलाफ धरना दिया था। पांच फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कुमार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि कुमार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नौ फरवरी को शिलांग में कुमार से पूछताछ की थी।