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BJP MP ने पदोन्नति में आरक्षण पर SC के फैसले का किया स्वागत

भाजपा सांसद डॉ. उदित राज बुधवार को पदोन्नति में आरक्षण पर उच्च्तम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब केंद्र और राज्य सरकारों में नौकरी कर रहे

Desk Team

भाजपा सांसद डॉ. उदित राज बुधवार को पदोन्नति में आरक्षण पर उच्च्तम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब केंद्र और राज्य सरकारों में नौकरी कर रहे अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पदोन्न्ति में आरक्षण का रास्ता साफ़ हो गया है।

उदित ने यहां बयान जारी कर दावा किया कि अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के आंदोलन के दबाव में ही इससे संबंधित संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसमें 85वां संवैधानिक संशोधन पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित था ।

उन्होंने कहा कि इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी, यह मामला एम नागराज एवं अन्य के नाम से जाना जाता है। भाजपा सांसद ने जोर दिया कि 2006 में एम नागराज बनाम अन्य के मामले में सरकार पर दबाव बनाया गया जिसके कारण इस मामले की अदालत में पैरवी हो सकी । तब अदालत ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए किसी भी सरकार को कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा।

उन्होंने कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने समिति बनाकर और इसकी जांच कराकर उपरोक्त शर्तें पूरी करते हुए पदोन्नति में आरक्षण जारी रखा लेकिन जहां-जहां ऐसा न हो सका वहां के उच्च न्यायालयों ने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी।

उदित ने कहा कि अब उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकारों को एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए अब पिछड़ेपन का आंकड़ा जुटाने की ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि अभी भी निर्णय को पढ़ा जा रहा है जहां कुछ स्थानों में क्रीमीलेयर को लागू करने की चर्चा हो रही है।