राहुल गांधी के बयान पर संसद में सत्ता पक्ष और अडानी विवाद में जेपीसी की मांग कर रहे विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सांसदों की अभिव्यक्ति की आजादी पर स्थगन नोटिस दिया है। तिवारी ने नोटिस में कहा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 105 (1) स्पष्ट रूप से बताता है कि . संसद में भाषण, निश्चित रूप से, संवैधानिक पाठ और संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है।
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अदानी विवाद को लेकर राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। विपक्ष हिंडनबर्ग रिपोर्ट में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग कर रहा है, जबकि सरकार राहुल गांधी से ब्रिटेन में उनके बयान के लिए माफी की मांग कर रही है।