पुलिस ने धारा-163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दिया : पुलिस की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्यौहार एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत लखनऊ में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया गया है।
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