SCO summit : कराची प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 अक्टूबर से चार दिनों के लिए पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी है, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की।यह निर्णय सिंध के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) गुलाम नबी मेमन की सिफारिश के बाद आया है, जिन्होंने प्रतिबंध के लिए प्राथमिक कारण के रूप में शांति के लिए संभावित खतरों का हवाला दिया था।
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अधिसूचना में इस अवधि के दौरान पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाई गई है। प्रतिबंध 17 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।आईजीपी द्वारा कराची प्रशासन को लिखे गए पत्र में विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के कारण शांति में संभावित व्यवधान का उल्लेख किया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की सभाओं से नागरिकों को असुविधा हो सकती है, जिससे सुरक्षा को काफी खतरा हो सकता है। मिडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि के दौरान सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध आम जनता की सुरक्षा और शहर में शांति बनाए रखने के लिए है। इस बीच, पंजाब के गृह मंत्रालय ने भी पंजाब के पांच जिलों में तीन दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
इन जिलों- डेरा गाजी खान, लय्याह, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में 15 अक्टूबर तक सभी राजनीतिक समारोहों, धरना-प्रदर्शनों और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रांतीय सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बड़ी सभाओं को उपद्रवियों के संभावित लक्ष्य बनने से रोकने के लिए प्रतिबंध जारी किया है। सरकार का ध्यान उस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है, जब अशांति का खतरा बढ़ जाता है। प्रतिबंधों की यह श्रृंखला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की घोषणा के साथ मेल खाती है, जिसने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी-चौक पर विरोध प्रदर्शन निर्धारित किया है।
मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रदर्शन का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाएगा। शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति से सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं, तथा अधिकारी इस उच्च स्तरीय आयोजन के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण होने वाले व्यवधान के जोखिम को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।
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