अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन नवंबर को हुए चुनाव के परिणाम को खारिज करने के अपने प्रयासों के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक नयी याचिका दाखिल की है। ट्रंप की प्रचार टीम ने रविवार को इस बारे में बताया। इस याचिका में पेंसिलवेनिया के डाक मत पत्र से जुड़े फैसले को पलटने, मतदाताओं की इच्छा खारिज करने और पेंसिलवेनिया जनरल असेम्बली को खुद अपने निर्वाचकों का चुनाव करने का अधिकार देने का अनुरोध किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट मतदान प्रक्रिया में धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर पहले भी ट्रंप की कई याचिकाओं को खारिज कर चुका है।पेंसिलवेनिया के नतीजे का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि पेंसिलवेनिया में परिणाम बदल भी जाता है, तो भी जो बाइडन इलेक्टोरल कॉलेज (निर्वाचक मंडल) में जीत के बड़े अंतर के कारण राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजेता रहेंगे।ट्रंप के वकील रूडी गिलियानी ने एक बयान में कहा, ''याचिका में सभी उपयुक्त समाधान का अनुरोध किया गया है। पेंसिलवेनिया में नियुक्त इलेक्टोरल कॉलेज को खारिज करने और उनके बदले में राज्य की जनरल एसेंबली को नए इलेक्टोरल कॉलेज की अनुमति देने का आग्रह किया गया है।''
वकील ने छह जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस की बैठक के पहले इस पर जल्द से जल्द फैसला सुनाने का आग्रह किया है। संसद की बैठक में बाइडन की जीत की पुष्टि की जाएगी। ट्रंप को 232 और बाइडन को 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले थे। हालांकि न्यायाधीशों के आठ जनवरी से पहले इस याचिका पर सुनवाई करने की संभावना नहीं है। तीन सप्ताह तक चली मतगणना और कानूनी चुनौतियां खत्म होने के बाद पेंसिलवेनिया ने पिछले महीने राज्य में 20 इलेक्टोरल वोट के साथ बाइडन की जीत की पुष्टि की थी।