बैग कारोबारी हत्याकांड : कुख्यात अपराधी कुरैशी सहित 10 लोगों को फांसी, एक-एक लाख रुपये जुर्माना - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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बैग कारोबारी हत्याकांड : कुख्यात अपराधी कुरैशी सहित 10 लोगों को फांसी, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या में कोर्ट ने सोमवार को कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है।

बिहार के भोजपुर जिले में एक अदालत ने 2018 में हुई एक बैग कारोबारी की हत्या के मामले की डिजिटल सुनवाई करते हुए कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दूबे ने बताया कि एडीजे (9) मनोज कुमार की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करते हुए 2018 में बैग कारोबारी इमरान की हत्या के मामले में सोमवार को कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी तथा एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी।
आरोपितों में खुर्शीद कुरैशी का भाई अबदुल्ला भी शामिल है। 9 मार्च को दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षडयंत्र, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाया था। इस मामले में एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने अभियोजन की ओर से बहस की थी। बता दें कि 6 दिसंबर 2018 को दिनदहाडे़ आरा के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी। उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गयी थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गये थे। 
अकील अहमद के बयान पर टाउन थाने में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उसमें कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी। पैसे देने से इंकार किया तो आरोपियों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। उसमें इमरान की मौत हो गई, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गए थे। 
किन धाराओं के तहत दोषी करार दिया 
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भादवि की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी ) एवं 27 आर्म्स एक्ट तहत खुर्शीद कुरैशी उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मिंया, खेताड़ी मोहल्ला के बबली मियां, तौशिफ आलम व फुचन उर्फ फुकन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार दिया था। सभी को फांसी की सजा सुना दी गई।

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