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सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को किया निलंबित

19 मार्च 2020 को सरकार के द्वारा पदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया लेकिन उनके द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया गया

पटना  : सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में पटना नगर निगम के सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ. महेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। डॉ. सिंह को 3 जनवरी को चिकित्सा पदाधिकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पटना नगर निगम से स्थानांतरित करते हुए अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया गया था । 
19 मार्च 2020 को सरकार के द्वारा पदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया लेकिन उनके द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया गया। नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण के वैश्विक आपदा से इस कठिन समय में राज्य सरकार संक्रमण की रोकथाम के लिए अथक प्रयास कर रही है। डॉक्टर सिंह के द्वारा प्रभार ग्रहण नहीं करने के कारण अन्य कार्यों सहित नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम का प्रयास भी प्रभावित हुआ। 
स्थानांतरित स्थल पर प्रभार ग्रहण नहीं करना अनुशासनहीनता,  कर्तव्यहीनता,  विभागीय आदेश की अवहेलना करने  के आरोप में 25 मार्च 2020 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।  स्वास्थ विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है ऐसे अनुशासनहीन व कर्तव्यहीन एवं स्वेच्छाचारी स्वभाव के चिकित्सक का चिकित्सकीय सेवा में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहने के कारण डॉ. महेंद्र सिंह पदाधिकारी सह सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पटना नगर निगम निलंबित का चिकित्सकीय निबंधन स्थाई रूप से रद्द करने की अनुशंसा  बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद से की गई है।

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