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बंगले पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बड़ी पीठ में की अपील : तेजस्वी

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने कहा कि एक न्यायाधीश के छह अक्टूबर के फैसले के खिलाफ उनकी अपील दो न्यायाधीशों की पीठ के सामने दायर की गई है।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले के विरूद्ध अपील कर दी गयी है, जिसमें उनका बंगला खाली कराने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज किया गया था। यह बंगला उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के लिए खाली कराया जाना है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने कहा कि एक न्यायाधीश के छह अक्टूबर के फैसले के खिलाफ उनकी अपील दो न्यायाधीशों की पीठ के सामने दायर की गई है। उन्होंने ये बातें इमारत निर्माण विभाग द्वारा पटना प्रशासन को पांच, देशरत्न मार्ग सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए कथित रूप से जारी नये आदेश को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहीं। तेजस्वी इसी बंगले में रहते हैं।

patna

यह बंगला तेजस्वी को 2015 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने पर आवंटित हुआ था। नीतीश के राजद की सदस्यता वाले महागठबंधन से हटने और भाजपा से हाथ मिलाकर राजग सरकार की कमान संभालने के बाद एक साल गुजर जाने के बावजूद तेजस्वी मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित इस बंगले में रह रहे हैं।

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