नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और अन्य को नियमित जमानत दी है। अब अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने आईआरसीटीसी से जुड़े मामलों में मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।
आरजेडी प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, IRCTC के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बी के अग्रवाल और तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना भी इस मामले में आरोपी हैं, उन्हें भी नियमित जमानत दे दी गई है।